Rahul Defamation Case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सूरत कोर्ट सुनाएगा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला
Rahul Defamation Case: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत के सामने पेश होंगे। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था।

Rahul Defamation Case: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत के सामने पेश होंगे। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी आज अदालत की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहेंगे। मानहानि के मामले में फैसला आने के चलते बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक और नेता भी पहुंच रहे हैं।
क्या है मामला
2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस दौरान चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की अदालत में पहुंचा था।
जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो राहुल गांधी तीन बार अदालत के सामने उपस्थित हुए। इस मामले में अंतिम बार वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में अदालत के सामने पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया। मानहानि के मामले में अंतिम बहस फरवरी 2023 में फिर से शुरू हुई जब गुजरात उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने वाली शिकायतकर्ता की याचिका पर कार्यवाही पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया।
राहुल गांधी के वकीलों ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में दलील रखी कि राहुल गांधी के भाषण की सीडी और एक पेन ड्राइव साबित करते हैं कि उन्होंने वास्तव में रैली में टिप्पणी की थी और उनके शब्दों ने मोदी समुदाय का अपमान किया है।
