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Muslim Reservation: हाईकोर्ट के फैसले से गरमाई मुस्लिम आरक्षण पर राजनीति: डिप्‍टी सीएम साव बोले- कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ किया षडयंत्र

Muslim Reservation: 27 वर्गों को जारी किए गए अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच आए इस फैसले ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरम कर दिया है। कलकत्‍ता हाईकोर्ट के इस फैसले की आंच देशभर में पहुंच रही है। छत्‍तीसगढ़ के डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है।

Muslim Reservation: हाईकोर्ट के फैसले से गरमाई मुस्लिम आरक्षण पर राजनीति: डिप्‍टी सीएम साव बोले- कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ किया षडयंत्र
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By Sanjeet Kumar

Muslim Reservation: रायपुर। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमो को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया था। राज्य सरकार ने मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। मुस्लिमों को जारी अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्‍ता हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्‍तीगसढ़ के डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने इस निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ षडयंत्र किया।पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानो को देना असंवैधानिक है। साव ने कहा कि भाजपा पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्र कारियो से लड़कर पिछड़े वर्ग के हको को सुनिश्चित करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते है।

बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बेनर्जी ने राज्‍य में मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। सत्‍ता में आते ही टीएमसी ने मुस्‍लमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। इस मामले को कलकत्‍ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एक दिन पहले इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने 27 वर्गों को जारी ओबीसी का प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव में पहले ही मुस्मिल आरक्षण मुद्दा बना हुआ था। कांग्रेस मुस्‍लमानों को आरक्षण देने का वादा कर रही है। इधर, अब हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश ने मुद्दा को फिर गरमा दिया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार हाईकोर्ट के इस आदेश का छठवें और सातवें चरण के मतदान पर असर पड़ सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि आरक्षण को लेकर सबसे ज्‍यादा हंगामा बंगाल के साथ बिहार और उत्‍तर प्रदेश में होता है। छठवें और सातवें चरण में इन्‍हीं राज्‍यों की सबसे ज्‍यादा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन दोनों चरणों में बंगाल की 17, उत्‍तर प्रदेश की 27 और बिहार की 16 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगी। उधर, ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को मनने के लिए तैयार नहीं हैं। ममता ने साफ शब्‍दों में कहा है कि मुस्‍लमानों का ओबीसी का दर्जा और ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के कोर्ट के आदेश से वे सहमत नहीं हैं।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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