Chhattisgarh News: CG नगरीय निकाय चुनाव में बढ़ जाएंगे 2 लाख वोटर, सरकार ने जारी किया अध्यादेश
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Chhattisgarh News: रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय अधिनियम में संशोधन को लेकर दो अध्यादेश जारी किया है। 30 अक्टूबर की तारीख में जारी दोनों अध्यादेश आज सार्वजनिक हुआ है। इन अध्यादेशों का सीधा संबंध राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से है।
सरकार की तरफ से अधिनियम में किए गए पहले संशोधन से प्रदेश में करीब 2 लाख वोटर वोटर बढ़ जाएंगे। दूसरे संशोधन के जरिये सरकार ने नगरीय निकायों की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहेल चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी। यह नियुक्ति छह महीने के लिए होगी।
जानकारों के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय करता है। अब तक का नियम यह था कि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का नाम ही मतदाता सूची में शामिल किया जाता था। इससे ऐसे वोटर जो जनवरी के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करते वो वोट नहीं बन पाते हैं। चुनाव आयोग भी पहले इसी आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करता था, लेकिन अब आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब पूरे साल में चार अलग- अलग तारीख तय की गई है। इन तारीखों पर 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है।
इसी आधार पर राज्य सरकार ने भी नियम में संशोधन किया है। जानकारों के अनुसार इस अध्यादेश के बाद अक्टूबर में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे निकाय और पंचायत के चुनाव में करीब 2 लाख वोट बढ़ जाएंगे।