Chhatisgarh Vidhansbha Mansoon Session 2025: चश्मा-टोपी वाले विधायक सदन में बनें आकर्षण का केंद्र, विस अध्यक्ष रमन सिंह ने इस तरह ली मौज, बोले...
Chhatisgarh Vidhansbha Mansoon Session 2025: विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन प्रश्नकाल आज गंभीरता के साथ हुआ। चश्मा-टोपी वाले विधायक आज आकर्षण के केंद्र रहे।

Chhatisgarh Vidhansbha Mansoon Session 2025: रायपुर। छठवी विधानसभा के डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भैयालाल राजवाड़े ने आज पहली बार प्रश्नकाल में अपने ही इलाके की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्न किया। भैयालाल का प्रश्न छठे नंबर पर था। उन्होंने महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से पूछा था कि विकलांग पेशन सूची से किस आधार पर अपात्रों का नाम काटा गया है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ0 रमन सिंह दने भैयालाल राजवाड़े का नाम पुकारा। उनका नाम लेते ही रमन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले, चश्मा-टोपी वाले विधायक को पूरा छत्तीसगढ़ देखना चाहता है। आप बढ़ियां से सवाल पूछिए, ताकि लगे कि आप आज सवाल पूछ रहे हो। इस पर सदन में जोरदार ठहाका लगा।
जब 21 के फेर में उलझ गईं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
विधायक भैयालाल राजवाड़े ने सवाल किया था कि बैकुंठपुर, जिला-कोरिया में दिव्यांग पेंशन हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है। मंत्री ने जवाब में बताया कि
बैकुंठपुर, जिला-कोरिया में दिव्यांग पेंशन हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी प्राप्त 21 आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें सभी पात्र हैं । दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना में हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया है। मंत्री को विधायक ने इसी जवाब में सदन में घेर दिया। मंत्री पूरे समय 21 के फेर में उलझी रही।
विधायक राजवाड़े का सवाल
क्या बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में शासन द्वारा प्रदाय विकलांग पेंशन योजना के लिए वर्ष 2002 सर्वे सूची में नाम नहीं होने पर पेंशन हेतु अपात्र किया जाता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत किया जाता है? क्या सर्वे कराकर छूटे हुए विकलांग लाभार्थी का नाम जोड़ने हेतु कोई प्रावधान विभाग द्वारा किया जा रहा है? जिससे छूटे हुये लाभार्थी का नाम जोड़ा जाकर योजना का लाभ दिया सके? विकलांग पेंशन योजना में शासन के किस प्रावधान के तहत पात्रता निर्धारित की जाती है? बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में
विकलांग पेंशन योजना हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें कितने पात्र एवं कितने अपात्र हुए और अपात्र होने का कारण क्या है?विकलांग पेंशन योजना हेतु हितग्राहियों का नाम जोड़ने कब-कब सर्वे किया गया है? संबधित विभाग द्वारा छूटे हुये विकलांग पेंशन योजना के हितग्राहियों हेतु क्या-क्या प्रावधान किया जा रहा है?
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया जवाब
दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजना में छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्देश क्रमांक एफ 7-03/2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014 के अनुसार पात्रता निर्धारित किया जाता है। बैकुंठपुर, जिला-कोरिया में दिव्यांग पेंशन हेतु वर्ष 2018 से 2025 तक 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी प्राप्त 21 आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें सभी पात्र हैं । दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना में हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना से छूटे हुए हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता शिविर आयोजित कर पात्रता अनुसार अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।
