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CG Congress News: कांग्रेस विधायक को मिली जमानत, सत्र न्यायालय ने इस शर्त पर दी जमानत

CG Congress News: जेल में बंद विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। आज शाम वह जेल से रिहा होंगे। सहकारी समिति का अध्यक्ष रहते हुए विधायक बालेश्वर साहू ने किसान उसकी पत्नी और मां के नाम से के लोन निकलवाया। इस दौरान तीनों के फर्जी हस्ताक्षर कर और फर्जी अंगूठा लगा 43 लाख 78 हजार रुपए अपना और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर आहरण कर लिए। किसान को इसकी जानकारी होने पर उसने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। विवेचना के बाद शनिवार दस जनवरी को सीजेएम कोर्ट में चालान प्रस्तुत पुलिस ने किया था। इस दौरान सीजेएम कोर्ट के आदेश से 22 जनवरी तक विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

CG Congress News: कांग्रेस विधायक को मिली जमानत, सत्र न्यायालय ने इस शर्त पर दी जमानत
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By Radhakishan Sharma

CG Congress News: जांजगीर। जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। सरकारी समिति के अध्यक्ष रहते हुए किसान उसकी पत्नी तथा मां के नाम से लोन निकलवा कर तीनों के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी अंगूठा लगाकर 40 लाख 78 हजार रुपए अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर आहरण करने के मामले में उन्हें शनिवार 10 जनवरी को पुलिस ने जेल दाखिल किया था। उस दिन विवेचना कंप्लीट कर दो संदूक चालान पुलिस ने पेश किया था। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के लिए नोटिस देने पर विधायक भी अदालत में उपस्थित हुए थे। चालान का परीक्षण कर सीजेएम ने उनका जेल वारंट काटते हुए 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी जमानत याचिका भी सीजेएम न्यायालय से खारिज कर दी गई थी। शनिवार से बालेश्वर साहू जांजगीर जिला जेल खोखरा में थे।

जेल जाने के चौथे दिन उन्हें सत्र न्यायालय जांजगीर से बड़ी राहत मिली है। विधायक बालेश्वर साहू को अदालत ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है। बता दे विधायक बालेश्वर साहू के जेल जाने के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई थी। विधायक बालेश्वर साहू से नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के खोखरा जिला जेल जाकर मुलाकात की थी। उन्होंने कार्यवाही को राजनीतिक द्वेषपूर्ण बताया था। जमानत मिलने के बाद जमानतदार प्रस्तुत करने पर आज शाम तक विधायक बालेश्वर साहू जेल से रिहा होंगे।

आइए जानते हैं क्या मामला

यह पूरा मामला जांजगीर जिले के चांपा थाना में तीन अक्टूबर 2025 को दर्ज हुआ था। विधायक पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपये बैंक से निकालने का आरोप है। बम्हनीडीह कोआपरेटिव सोसायटी मैनेजर के पद पर रहते हुए सेल्समेन से मिलकर किसान, उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर 43 लाख 78 हजार रूपये के आहरण के मामले में प्रार्थी राजकुमार शर्मा की शिकायत के बाद जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर यह मामला दर्ज हुआ था।

राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराया था कि वर्ष 2015-2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला समिति बम्हनीडीह में बम्हनीडीह कोआपरेटिव सोसायटी के प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राजकुमार शर्मा के 50 एकड़ जमीन में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया और वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। यही नहीं आरोपीगणों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रूपये आहरण कर लिया। जांच पर अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आरोपीगणों के द्वारा किया गया अपराध किया जाना सिद्ध हुआ। जिस पर उनके खिलाफ धारा 420, 468, 467, 471,34 भादवि का थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया रह।

विधायक बालेश्वर साहू और विक्रेता गौतम राठौड़ के खिलाफ पुलिस मामला कायम कर जांच कर रही थी। इस दौरान विधायक ने बिलासपुर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ले लिया था। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के विवेचना पुरी की और दो संदूक दस्तावेजों के साथ आज सीजेएम कोर्ट जांजगीर में चालान प्रस्तुत किया। विधायक बालेश्वर साहू को भी नोटिस देकर प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए थे। अदालत में चालान का परीक्षण कर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम ने विधायक को जेल भेजे जाने के निर्देश देते हुए जेल वारंट काट दिया। जेल वारंट कटने पर विधायक ने सीजेएम न्यायालय में ही जमानत याचिका लगाई। जिसे भी अदालत ने खारिज कर दिया। जिसके बाद जिला न्यायालय से मेडिकल परीक्षण उपरांत विधायक को जिला जेल खोखरा दाखिल कर दिया गया।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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