Budget Session of the Assembly: विधानसभा का बजट सत्र: राजधानी के वीआईपी रोड के निर्माण की होगी उच्च स्तरीय जांच, डिप्टी सीएम ने की घोषणा
Budget Session of the Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज (बुधवार) को प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा सवालों का सामना करेंगे।
Budget Session of the Assembly: रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में आज जल जीवन मिशन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य स्वीकृत हुए हैं? वर्षवार विस्तृत विवरण देवें? कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं?
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है अलग-अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हमारी सरकार बनने के बाद अब 33वें से 24 स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से काम कर रहे हैं। निर्धारित समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह केवल एक विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।
मंत्री ने कहा कि अव्यवस्था थी यह सही बात हैा बहुत तरह की शिकायतें थी। गुणवत्ता युक्त समय पर काम हो यह हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है।
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- 7 Feb 2024 5:44 AM GMT
वीआईपी रोड में निर्माण की होगी जांच
मंत्री ने बताया कि यह सही है कि नगर निगम और एनएचआई ने कोई निर्माण नहीं किया है। लेकिन वहां निर्माण हुआ है। यह सही है कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच करेंगे। चंद्राकर ने कहा कि यह लोकधन के लूट का एक उदाहरण हैै।
- 7 Feb 2024 5:41 AM GMT
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्र. 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही. आई.पी. चौक तक डिवाईडर का सौंदर्गीकरण कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को 12 विभिन्न कार्य हेतु अलग-अलग कुल राशि रू. 200.36 लाख लागत का टेण्डर जारी किया गया था। उक्त कार्य हेतु अनटाईट फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्थल पर निर्माण कार्य पूर्व से प्रारंभ होने की जानकारी वार्ड निरीक्षण के दौरान उप अभियंता से प्राप्त हुई। उप अभियंता नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्थल पर निर्माण एजेंसी के मालिक का नाम, पता पूछने पर स्थल पर कार्यरत् मजदूरों द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की जिसके कारण एजेंसी का नाम एवं पता नहीं चल पाया। निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर जोन क्र. 10 द्वारा जारी की गई निविदा दिनांक 26.10.2022 को आयुक्त महोदय के पत्र क्र. 794/स्टेनो/आयु./2022, रायपुर दिनांक 09.11.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। (ख) निर्माण एजेंसी, निर्माण लागत एवं अनुमति की जानकारी नगर पालिक निगम, रायपुर के पास नहीं है। निर्माण एजेंसी द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर से अनुमति नहीं ली गई थी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होने की जानकारी निगम के पास नहीं है। उक्त स्थल नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिसके कारण नगर निगम रायपुर को निर्माण की जानकारी नहीं थी। स्थल निरीक्षण में कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त होने तथा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। चूंकि स्थल पर निर्माण एजेंसी का नाम एवं पता स्थल पर कार्यरत मजदूरों से प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। (ग) उक्त स्थल नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रांतर्गत होने से शासकीय नियमों के तहत् कार्यवाही नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही की जानी थी।
- 7 Feb 2024 5:41 AM GMT
राजधानी के वीआईपी रोड का मामला
अजय चंद्राकर : पूछा कि विधानसभा सत्र के दिनांक 4 जनवरी, 2023 के परिवर्तित अतारांकित प्र.स. 08 (क्र. 85) के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी चौक तक डिवाईडर सौन्दर्याकरण कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को कुल कितनी लागत का टेण्डर जारी किया गया था तथा निर्माण कार्य, किस मद की राशि से, कब से, किस एजेंसी द्वारा (उसके मालिक का नाम, पता सहित) प्रारंभ कर दिया गया था ? विभाग को कब (दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति में) पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? (ख) उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा, कितनी लागत से, किनकी अनुमति से कराया गया और इसके लिये नगर पालिका निगम रायपुर या नेशनल हाईवे प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गयी या नहीं ? यदि नहीं ली गयी तो निर्माणकर्त्ता व्यक्ति/एजेंसी ने निर्माण कैसे कर दिया? निर्माण की जानकाले नगर पालिका निगम/राज्य शासन को कब हुयी? इस प्रकार जबरदस्ती निर्माण (शासकीय निर्माण पर) करने वाले व्यक्ति/ऐजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) उक्त तरह के निर्माण कराने पर क्या कार्यवाही करने के प्रावधान शासकीय नियमों में हैं?