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नूपुर शर्मा के खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज सभी मामले सुप्रीम कोर्ट ने किए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित, साथ ही दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

नूपुर शर्मा के खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज सभी मामले सुप्रीम कोर्ट ने किए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित, साथ ही दंडात्मक कार्यवाही पर रोक
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By NPG News

नई दिल्ली । भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थानांतरित कर दी है। इन सभी की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। साथ ही इन मामलों में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाही पर भी अदालत ने रोक लगा दी है। जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।

नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी। उन्होंने 27 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान कथित रूप से पैगम्बर मोहम्मद साहब के विरुद्ध टिप्पणी की थी। जिसके बाद मचे बवाल पर भाजपा ने उनका निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। साथ ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ पैगम्बर के अपमान के मामले में 8 राज्यों में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई थी। जिनमे गिरफ्तारी से रोक लगवाने व सभी केसो को क्लब कर दिल्ली ट्रांसफर के लिए नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उक्त याचिका पर 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन 8 राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले क्यो न एक ही स्थान पर ट्रांसफर कर दिए जाएं। साथ ही दस अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

आज जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जमशेद पारदीवाला की बैंच में मामले की सुनवाई हुई। जिस पर नूपुर के अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों की वजह से नूपुर को अलग अलग जगह यात्रा करनी पड़ेगी। उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनकी जान को खतरा है। लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज सारे मामले क्लब कर दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने जिस पर कहा कि हम नूपुर के कानूनी अधिकार जीवित रखना चाहते हैं। अदालत ने 19 जुलाई को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के अपने आदेश को कायम रखा। साथ ही 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज सभी 9 मामलों को क्लब कर दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। अब सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। यदि राज्यों की पुलिस चाहें तो इसमें सुझाव दे सकती हैं। साथ ही मामलों की जांच पूरी होने तक किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से रोक लगाई गई है।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि आगे भी यदि कोई मामला नूपुर के खिलाफ इस सम्बंध में दर्ज होता है तो उसमें भी न्यायालय का यह फैसला लागू होगा। और उस नए मामले को भी दिल्ली पुलिस को क्लब किया जाएगा। साथ ही उसमे भी गिरफ्तारी से रोक रहेगी। नूपुर शर्मा को एफआईआर रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की भी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है।

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