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IPS अफसरों से जुड़ी याचिका खारिज : राज्य के IPS को अपने पास बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज…. जनहित याचिका दायकर अधिकारों को दी गयी थी चुनौती

IPS अफसरों से जुड़ी याचिका खारिज : राज्य के IPS को अपने पास बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज…. जनहित याचिका दायकर अधिकारों को दी गयी थी चुनौती
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By NPG News

नयी दिल्ली 1 मार्च 2021। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 (1) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आईपीएस (कैडर) एक्ट, 1954 के नियम 6(1) पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया था कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दों पर अधिक शक्ति है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अबु सोहेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. आईपीएस (कैडर) एक्ट, 1954 के नियम 6(1) पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दों पर अधिक शक्ति है.याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र द्वारा लिए गए एक्शन का प्रभाव झेलना पड़ता है. ऐसे में इस प्रक्रिया को ओर अदालत को ध्यान देना चाहिए. हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसमें दखल नहीं देंगे और इसी के साथ याचिका को रद्द कर दिया.

गृह मंत्रालय और राज्य सरकार में हुआ था विवाद

आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के तीन आईपीएस को केंद्र में ट्रांसफर किया था. तीनों अफसरों को बंगाल से वापस बुलाया गया था, लेकिन इसपर बंगाल सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी. अफसरों की कमी का हवाला देते हुए बंगाल सरकार ने अफसरों को भेजने से इनकार किया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था. बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिले पर हमला हुआ था, तब केंद्र और राज्य के बीच तलवारें खिंच गई थीं. गृह मंत्रालय ने बंगाल के अफसरों को तलब भी किया था, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था. बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी कई बार केंद्र सरकार पर अफसरों के ट्रांसफर में दखल देने, राज्यपाल द्वारा सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाती रही हैं. चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही टीएमसी और बीजेपी में इस मसले पर तकरार और भी अधिक बढ़ी है.

क्या है आईपीएस (कैडर) एक्ट, 1954 के नियम?

  • रूल 5 (1) के मुताबिक, विभिन्न कैडर्स में अधिकारियों को कैडर आवंटन संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से एक कैडर अधिकारी को दूसरे कैडर में स्थानांतरित कर सकती है।
  • एक राज्य के अधिकारी का दूसरे कैडर में तबादला करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।
  • रूल 6(1) कहता है कि किसी भी असहमति की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा।
  • संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारें पर केंद्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा।

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