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बेटी-दामाद की हत्या करने वाले मां-बाप और चाचा-चाची को फांसी की सजा, प्रेमी संग भागी बेटी से पहले किया शादी कराने का वादा फिर ले ली थी जान

बेटी-दामाद की हत्या करने वाले मां-बाप और चाचा-चाची को फांसी की सजा, प्रेमी संग भागी बेटी से पहले किया शादी कराने का वादा फिर ले ली थी जान
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By NPG News

कोडरमा 25 मार्च 2021. झारखंड के कोडरमा में ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले में 4 लोगों को दोषी करार देते हुए कोडरमा के जिला जज-प्रथम ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। मामला विजातीय प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का है। मामले में गत 15 मार्च को सुनवाई पूरी होने के पश्चात सभी को दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसी महीने 15 मार्च को सुनवाई में अदालत ने सभी को हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया था। वारदात के बाद से ही चारों दोषी जेल में हैं।

चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी निवासी किशुन साव की बेटी सोनी कुमारी (20) दूसरी जाति के एक युवक से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। युवती के माता पिता इस पर राजी नहीं हुए। बाद में सोनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। करीब 15 दिन बाद सोनी के पिता किशुन साव ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ शादी कराने का झांसा देते हुए फोन कर बुलाया। पिता के कहने पर युवती घर वापस लौटी। फिर-माता पिता ने विजातीय विवाह नहीं करने को लेकर युवती को काफी समझाया, लेकिन सोनी नहीं मानी और वह उसी लड़के से शादी करने पर अड़ी रही।

पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिल गई। जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की थी। घटनास्थल से कुल्हाड़ी व केरोसिन तेल बरामद किया गया।

मां और चाची ने दोनों हाथ पकड़ा, चाचा ने पैर, पिता ने दबाया गला
युवती की हत्या चारों ने मिलकर की थी। मां दुलारी देवी और चाची पार्वती देवी ने युवती के हाथों को पकड़ा था। चाचा ने पैरों को और उसके पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को घटना की जानकारी न मिले इसलिए युवती के शव को खाट पर रखकर श्मशान घाट ले गए। शव को चिता पर लिटाने वाले थे कि इसी बीच किसी ने पुलिस को जानकारी दे दी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 16 गवाहों की कोर्ट में गवाही कराई गई। मृतका की बड़ी बहन ने भी गवाही दी थी। गवाहों के परीक्षण बाद दोनों पक्षों का बहस सुनी गई और पिछले 15 मार्च को कोर्ट ने इन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा के लिए 25 मार्च को सुनवाई मुकर्रर की थी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई।

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