शादी पर जुर्माने का आदेश जारीः रिसेप्शन में भीड़ जुटाना महंगा पड़ा….वर-वधु पक्ष समेत मैरिज हाॅल संचालक को 9.49 लाख का जुर्माना, मैरिज हाॅल संचालक के खिलाफ मुकदमा भी, देखिए जुर्माने के आदेश में एसडीएम ने क्या लिखा है….

अंबिकापुर, 4 जुलाई, 2021। कोरोना प्रोटोकाॅल का उल्लंधन कर शादी में भीड़ जुटाना वर-वधु और मैरिज हाॅल संचालक को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने तीनों पर 9.49 लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया है। वर और वधु पक्ष के प्रकाश साहू और सरोज साहू को 2.37 लाख-2.37 लाख और चैरसिया मैरिज गार्डन संचालक वीरेंद्र चैरसिया को 4.75 लाख का अर्थदंड दिया गया है। इम्पैक्ट तरकशः छत्तीसगढ़ में शादी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले वर-वधु पक्षों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, ठोका लाखों का जुर्माना, कलेक्टर ने मैरिज हाॅल सील कराया, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी, तरकश का बड़ा असर…. तीनों को मिलाकर 9.49 लाख रुपए होता है। कोरोना प्रोटोकाॅल को उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ में यह पहली बड़ी कार्रवाई होगी।
ज्ञातव्य है, छत्तीसगढ़ के नम्बर-वन न्यूज वेबसाइट एनपीजी न्यूज ने अपने साप्ताहिक स्तंभ तरकश में अंबिकापुर में शुक्रवार को हुई शक्ति प्रदर्शन करने वाली शादी के इश्यू को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद हडंकंप मच गया। अंबिकापुर के कलेक्टर संजीव झा हरकत में आए और तुरंत एसडीएम को फोन लगाया। कलेक्टर के फोन पर एसडीएम आंख मलते हुए साढ़े सात बजे मैरिज गार्डन पहुुंच गए थे। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। कलेक्टर ने एसडीएम और नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय की एक कमेटी भी बनाई थी। जांच में पाया गया कि शादी में वर और वधु पक्ष ने कोरोना प्रोटोकाॅल का घनघोर उल्लंघन किया है। वैवाहिक रिसेप्शन के लिए एसडीएम से अनुमति भी नहीं ली गई।
एसडीएम ने वीरेंद्र चैरसिया, प्रकाश साहू और सरोज साहू के खिलाफ जुर्माने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि नगर निगम मे ंउक्त राशि जमा कर रसीद उनके कायालय में जमा कराए। इससे पहिले एसडीएम ने आज सुबह मैरिज गार्डन का सीसीटीपी का फुटेज जप्त कर मैरिज गार्डन को सील कर दिया था। सीसीटीवी के फुटेज की जांच में करीब एक हजार की भीड़ दिखाई पड़ी है। वैसे तो बताते हैं, भीड़ दो हजार से अधिक थी। एसडीएम ने थाना प्रभारी को महामारी एक्ट के तहत वीरेंद्र चैरसिया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने पत्र लिखा है। पता चला है, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।