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बिलासपुर,11 जून 2020। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के मामले में सिविल लाईंस और भिलाई नगर थानों में दर्ज अपराध को लेकर हाईकोर्ट ने “नो कोर्सिव एक्शन” का आदेश दिया है।
संबित पात्रा की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा और शरद मिश्रा ने याचिका दायर कर अदालत से इस मामले में राहत देने की याचना की थी। रिट में तर्क दिया गया था कि, यह एफआईआर राजनैतिक कारणों से दर्ज की गई है, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता।
जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश में लिखा है –
“ अगली सुनवाई तक नो कोरेसिव एक्शन”
इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी।
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