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जनघोषणा पत्र को खारिज किया अधिकारियों ने… पुरानी पेंशन नही देने का आदेश जारी किया- प्रथम नियुक्ति को समाप्त करने शासन की योजना… एसोसिएशन ने जताया आक्रोश

जनघोषणा पत्र को खारिज किया अधिकारियों ने…  पुरानी पेंशन नही देने का आदेश जारी किया-  प्रथम नियुक्ति को समाप्त करने शासन की योजना… एसोसिएशन ने जताया आक्रोश
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By NPG News

रायपुर 16 फरवरी 2021. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी पेंशन नही दिए जाने का आदेश जारी किया गया है, इस आदेश से शासन की मंशा स्पष्ट हो गया है कि संविलियन हुए एल बी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति से मिलने वाले लाभ से वंचित करने का षणयंत्र किया जा रहा है।

पिछली सरकार ने संविलियन का नियम बनाया, उसके पहले सरकार व शासन के लोग यह कहते थे कि “न संविलियन कभी हुआ है न कभी होगा” पर मोर्चा के बेहतर रणनीति के चलते सरकार को संविलियन का निर्णय लेना पड़ा, और अब प्रदेश में सम्पूर्ण संविलयन के बाद शिक्षा कर्मी व्यवस्था समाप्त हुआ है।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन द्वारा जनघोषणा पत्र में उल्लेखित पुरानी पेंशन देने के वादा को खारिज करते हुए एल बी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन लागू नही करने का आदेश जारी कर स्पस्ट कर दिया गया है कि सरकार के वादा से उन्हें कोई लेना देना नही है.वर्तमान सरकार ने तो जनघोषणा पत्र में नवीन पेंशन योजना के जगह पुरानी पेंशन व क्रमोन्नति देने का स्पष्ट उल्लेख किया है उसके बावजूद अधिकारी लाभ से वंचित करने का आदेश जारी कर शिक्षकों के आक्रोश को निरन्तर बढ़ाने का काम कर रहे है।

ज्ञात हो कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शासन की मंशा को भांपकर विज्ञप्ति जारी करके तथा शासन व सरकार को अवगत कराते हुए मांग किया था कि एल बी संवर्ग को ई/टी संवर्ग में शामिल करते समय प्रथम नियुक्ति से समस्त लाभ सहित ही समायोजन स्वीकार्य होगा। छत्तीसगढ़ की व्यवस्था में एकरूपता की आवश्यकता बताते हुए सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में विधायिका के लिए तो पुरानी पेंशन लागू है पर कार्यपालिका के लिए नवीन पेंशन योजना लागू किया गया है, जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है।

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