NPG ब्रेकिंग : जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और तत्कालीन CEO पर 27 लाख से उपर की राशि मय ब्याज वसुले जाने के आदेश जारी
रायपुर,7 जनवरी 2019। ज़िला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और तत्कालीन CEO डी आर साहू के विरुद्ध सहकारी संस्थाएं कोर्ट ने गंभीर टिप्पणीयाँ करते हुए दोनों से 27 लाख 26 हजार 699 रुपए की राशि मय ब्याज वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
सहकारी संस्थाएँ के उप पंजीयक एन एल टंडन ने आदेश में लिखा है कि ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक दूर्ग को तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और तत्कालीन CEO डी आर साहू ने ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।
सहकारी संस्था कोर्ट ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि, सहकारी सोसायटी अधिनियम धारा 49(8) के तहत सदस्यों को स्वयमेव हटना था लेकिन ऐसा ना करते हुए यह तर्क देकर कि, ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक दूर्ग इस अधिनियम की धारा 53 में वर्णित प्रावधान के तहत 14 (1),(2)और (3) के अंतर्गत ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक दूर्ग नहीं आता है, वर्तमान संचालक मंडल यथावत क्रियाशील रखा गया।यह ग़लत था।