Begin typing your search above and press return to search.

…अब सिर्फ परिवहन आयुक्त ही जारी करेंगे परमिट….संभागीय आयुक्त का मोटरयान के लिए परमिट देने का अधिकार खत्म…. राजपत्र में प्रकाशन के बाद अधिसूचना जारी..

…अब सिर्फ परिवहन आयुक्त ही जारी करेंगे परमिट….संभागीय आयुक्त का मोटरयान के लिए परमिट देने का अधिकार खत्म…. राजपत्र में प्रकाशन के बाद अधिसूचना जारी..
X
By NPG News

रायपुर 7 दिसंबर 2020। मोटर व्हीकल के परमिट को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब परमिट देने का आधिकार सिर्फ परिवहन आयुक्त को होगा, इससे पहले संभाग आयुक्त के पास भी अधिकार था कि परमिट इश्यू कर सकते थे। अब प्रदेश में राजपत्र प्रकाश के बाद उस नियम को बदल दिया गया है। राजपत्र में कहा गया है कि अब परमिट इश्यू के लिए एकल अधिकार परिवहन आयुक्त के पास होगा। इस बाबत सभी संभागीय आयुक्तों को राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि वो परमिट से जुड़े सभी मामलो को परिवहन आयुक्त को सौंपे।

राज्य सरकार ने एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया है। हालांकि राजपत्र का प्रकाशन दिसंबर के आखिरी दिनों में जारी हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आ पायी है। इधर सरकार ने नये आदेश के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दिया है।

माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से स्थानीय स्तर पर परमिट देने में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकेगी। पहले इस बात की लगातार शिकायत आती थी कि परमिट देने में ना सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, बल्कि लेटलतीफी भी की जाती थी, लेकिन अब इस निर्देश के बाद उसमें कमी आयेगी।

Next Story