अब नियमित शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा स्थानीय निवासियों को लाभ…… सरकार ने बदला नियम…..राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना…. स्थानीय भर्ती के समर्थक इसके खिलाफ अब न्यायालय जाने की तैयारी में
रायपुर 4 फरवरी 2020। प्रदेश में हो रही नियमित शिक्षकों की भर्ती में अब स्थानीय निवासियों को लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार ने स्थानीय निवासियों को लाभ देने के उद्देश्य से चले आ रहे नियमों की समय सीमा में जो वृद्धि की थी उससे अब नियमित शिक्षकों के पद पर हो रही भर्ती को बाहर कर दिया है और इसका 30 जनवरी के डेट पर राजपत्र में बकायदा संशोधन आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर सरगुजा, बस्तर और कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों को जो लाभ मिलना था वह अब नहीं मिलेगा ।
गौरतलब है कि इसी नियम के चलते आयोजित हो रही काउंसलिंग में 14 जिलों को बाहर रखा गया था और उनकी काउंसलिंग बाद में अलग से होनी थी इसके विरुद्ध स्थानीय भर्ती से नाराज अभ्यार्थी न्यायालय की शरण में भी पहुंचे थे लेकिन उनकी केस की सुनवाई होने से पहले ही सरकार ने स्वयं से ही नियमों में परिवर्तन कर दिया है इधर पत्र के सामने आते ही स्थानीय भर्ती के समर्थक लामबंद होने लगे हैं और वह न्यायालय जाने की तैयारी में है।
कुल मिलाकर नियमित शिक्षकों की भर्ती में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर मामला न्यायालय की शरण में पहुंचता जा रहा है , इधर भर्ती प्रक्रिया में फिर से लेटलतीफी होना तय हो गया है क्योंकि जिन 14 जिलों को छोड़ दिया गया था उनके लिए एक बार फिर से काउंसलिंग का आयोजन करना होगा और उसके बाद संयुक्त रूप से लिस्ट तैयार होगी तब जाकर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी ।