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निर्भया कांड : पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज…..गैंगरेप के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था… फांसी का फंदा और आया करीब

निर्भया कांड : पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज…..गैंगरेप के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था… फांसी का फंदा और आया करीब
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By NPG News

नयी दिल्ली 20 जनवरी 2020। निर्भया केस में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग होने की उसकी याचिका सोमवार को खारिज कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त पवन बालिग था.

कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई नया आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने सोमवार को पवन के वकील एपी सिंह से सवाल किया कि पुनर्विचार याचिका में भी आपने यही मामला उठाया था, अब इसमें नई जानकारी क्या है और क्या यह विचार करने योग्य है? एपी सिंह ने दलील दी कि पवन के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जानकारी पुलिस ने जानबूझकर छिपाई। हाईकोर्ट ने भी तथ्यों को नजरंदाज किया।

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन ने दावा किया था कि वह घटना के वक्त नाबालिग था।

– निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, घटना के वक्त नहीं था नाबालिग

-निर्भया केस: निर्भया केस के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दोपहर 2.30 बजे सुनाएगा।

-निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई थी, तब उसकी उम्र 17 साल, 1 महीने और 20 दिन थी। इसलिए इस केस में उसे नाबालिग माना जाए।

निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यी जजों की बेंच के सामने बहस शुरू की। इस दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि 9 जुलाई 2018 को आपकी (पवन) की याचिका को इस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर अब आप कौन सी नई सूचना लेकर यहां आए हैं, यह कहां तक ठहरेगा?

-निर्भया के दोषी के वकील ने कहा कि वारदात के वक्त पवन कुमार गुप्ता नाबालिग था। हाईकोर्ट ने गलत तरीके से याचिका खारिज की।

-सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करना शुरू कर दिया।

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