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काम की खबर: अब आसानी से बदल सकते हैं आधार में नाम-जन्मतिथि-मोबाइल नंबर… आसान हुई प्रक्रिया, जानिए

काम की खबर: अब आसानी से बदल सकते हैं आधार में नाम-जन्मतिथि-मोबाइल नंबर… आसान हुई प्रक्रिया, जानिए
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By NPG News

नईदिल्ली 24 जनवरी 2020। सरकार ने एक नई पहल के जरिए आधार कार्ड पर स्थानीय पता बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद की है. दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के साथ आधार कार्ड में पता बदलवाना सबसे बड़ी समस्या होती है. इस प्रक्रिया से उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि या मोबाइल नंबर गलत होना या नंबर बदलने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। अब यूआईडीएआई ने आधार में नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए दस्तावेजों की जरूरत को कम कर दिया है। अब इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।

ऐसे बदल सकते हैं मोबाइल नंबर
अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको केवल 50 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप भी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो अब किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाएं और मोबाइल नंबर अपडेट करने के रिक्वेस्ट दे दें।

नाम में सुधार के लिए दे सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स
यूआईडीएआई ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।

जन्म तिथि में बदलाव के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

जरूरी होंगे बस ये दस्तावेज
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

कैसे बनाएं आधार कार्ड?
1. सबसे पहले अपने नजदीकी आधार केन्द्र का पता लगाएं.
2. आधार सेंटर पर ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट की सुविधा है, इसलिए पहले से ही एप्वाइंटमेंट ले लें, ताकि आपका कीमती समय बेजा बर्बाद न हो
3. ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
4. अपनी पहचान आधार सेंटर पर साबित करने के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आइडी कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड ले जाएं. यहां शर्त ये है कि जो भी डाक्यूमेंट आप जमा करेंगे वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए.
5. सेंटर से आधार बनवाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म लें और उसमें सावधानी से अपनी सारी जानकारी भरें.
6. फार्म भरकर जमा करने के बाद बॉयोमैट्रिक डेटा लिया जाता है. इसमें दसों उंगलियों के फिंगर प्रिंट, आंख की आइरिस की डेटा और तस्वीर ली जाती है.
7. तमाम ऊपर लिखित जानकारी सबमिट करने के बाद आधार सेंटर पर बैठे अधिकारी के द्वार कार्ड बनवाने वाले को 14 अंकों का एक एकनॉलेजमेंट स्लिप दिया जाता है. इसके सहारे आधार कार्ड कब बनकर तैयार हो जाएगा इसकी जानकारी ली जा सकती है.
8. इसी स्लिप पर दर्ज 14 अंकों के नंबर के जरिए बाद में आधार कार्ड डिजिटली निकाला जा सकता है.

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