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काम की खबर: कल तक पैनकार्ड और आधार से जुड़ा कर लें ये काम, नहीं तो लगेगा 1000 रुपये तक जुर्माना

काम की खबर: कल तक पैनकार्ड और आधार से जुड़ा कर लें ये काम, नहीं तो लगेगा 1000 रुपये तक जुर्माना
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By NPG News

नयी दिल्ली 30 मार्च 2021. पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि में मात्र दो दिन शेष हैं. अगर 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है, तो ऐसे पैन कार्ड अवैध हो जायेंगे. साथ ही एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. मालूम हो कि सरकार कई बार अंतिम तिथि बढ़ा चुकी है. मालूम हो कि सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित करते हुए एक नया सेक्शन 234 एच जोड़ा है. इसके तहत पैन को जोड़ने के मामले में 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना उन लोगों से ही वसूल किया जायेगा, जिन्होंने 31 मार्च तक पैन को आधार के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं.

पैन से आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. पेज खुलने पर बाईं ओर त्वरित लिंक अनुभाग के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें. नया पेज खुलने पर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करना होगा.

आप अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचनाओं को एक बार चेक कर लें. यदि आपके पास केवल आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है और फिर यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत होने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद कैप्चा कोड को दर्ज करें. वहीं, दृष्टिबाधित कैप्चा कोड के बजाय ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ओटीपी का इस्तेमाल दृष्टिबाधित वे उपयोगकर्ता कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर पंजीकृत हो. ओटीपी का अनुरोध करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आयेगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद नीचे दिये गये लिंक आधार टैब पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक हो जायेगा.

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