कोरोना के इलाज को लेकर हास्पीटल्स को जारी हुआ नया गाइडलाइन….. सीरियस पेसेंट को अब रेफर नहीं कर पायेंगे प्राइवेट हास्पीट्ल्स ….. नोडल अफसर से लेनी होगी अनुमति…4 बिंदुओं पर 6 सख्त गाइडलाइन पढ़िये
रायपुर 10 अगस्त 2020। सीरियस पेसेंट को अब प्राइवेट हास्पीटल से गर्वमेंट हास्पीटल में रेफर नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कोविड इलाज के लिए चिन्हाकिंत हास्पीटलों को सख्त गाइडलाइन भेजा है। दरअसल कई प्राइवेट हास्पीटल्स को लेकर ये खबरें आ रही थी कि पहले तो वो कोरोना मरीजों का अपने अस्पतालों में इलाज करते हैं, लेकिन जब पेसेंट सीरियस हो जाता है तो उसे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया है। लिहाजा कई मरीजों की मौत तक हो रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने चार अलग-अलग बिंदुओं पर 6 दिशा-निर्देश जारी किये हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कहा है कि मरीजों को गंभीर अवस्था में रेफर करने से उनका जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे स्थिति में उन्ही अस्पतालों में उनका इलाज किया जाना चाहिये, जहां पूर्व से उनका इलाज चल रहा है। प्राइवेट हास्पीट्ल्स को क्रिटिकल केयर के लिए डेडिकेटेड कोविड आईसीयू व वेंटिलेटर की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों से ये भी कहा है कि मरीजों अगर अन्य बीमारी से भी ग्रसित है तो कोरोना के साथ-साथ उसकी अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जाना चाहिये, ताकि कोरोना संक्रमित की अन्य बीमारी से मौत ना हो सके।
स्वास्थ्य विभाग ने क्रिटिकल कंडीशन में रेफर किये जाने वाले मरीजों को लेकर भी अस्पतालों को सख्त गाइड दिये हैं। जिसके मुताबिक मरीज को शिफ्ट करते वक्त एंबुलेंस में डाक्टर भी मरीज के साथ जायेंगे और संबंधित अस्पताल के डाक्टर को हैंडओवर देकर ही लौटेंगे। नोडल अफसर की सहमति के बगैर कोविड हास्पीटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। वहीं मरीज को रेफर करते वक्त हास्पीटल रिपोर्टिंग सिस्टम को भी अपडेट करने को कहा गया है।