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जनमाष्टमी पर ना तो मटका फोड़, ना ही सामूहिक आयोजन…. कलेक्टर ने अलग-अलग जिलों में जारी किये निर्देश

जनमाष्टमी पर ना तो मटका फोड़, ना ही सामूहिक आयोजन…. कलेक्टर ने अलग-अलग जिलों में जारी किये निर्देश
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By NPG News

धमतरी 29 अगस्त 2021। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा कोरोना को लेकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जनमाष्टमी के मौके पर किसी भी तरह का सामूहिक आयोजन और मटका फोड़ का आयोजन नहीं होगा। आज शाम कलेक्टर ने जनमाष्टमी को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर ने एल्मा ने कहा है कि कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म नहीं हुई है, लिहाजा जनमाष्टमी के मौके पर एहितियात बरतनी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जनमाष्टमी का आयोजन जिले में काफी धूमधाम से होता है। कई जगह पर मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। कई आयोजकों ने मरीजों की कम संख्या को देखते हुए इसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गयाहै।

राजनांदगांव में भी जनमाष्टमी को लेकर गाइडलाइन

कलेक्टर तारण सिन्हा ने जनमाष्टमी को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि … धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिसपेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कव्हर या मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, बैनर, स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाएं। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और विडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। आगंतुको को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इक_ा न किया जाये। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक पूजा स्थल में प्रवेश के लिए निर्देशित किया जाये। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते-चप्पल रखने की व्यवस्था की जाये। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेेसिंग व फिजिकल डिस्टैंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा या सर्कल निशान लगाया जाये। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। आगंतुकों को परिसर प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना अनिवार्य होगा।

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