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Unified Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, 30 सितंबर तक NPS या UPS चुनने का आखिरी मौका! जानें डिटेल्स

Unified Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS (यूनीफाइड पेंशन स्कीम) में से किसी एक को चुनने के लिए दी गई डेडलाइन को बढ़ा दिया है।

Unified Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, 30 सितंबर तक NPS या UPS चुनने का आखिरी मौका! जानें डिटेल्स
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By Ragib Asim

Unified Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS (यूनीफाइड पेंशन स्कीम) में से किसी एक को चुनने के लिए दी गई डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक यह तय कर सकते हैं कि वे NPS में बने रहना चाहते हैं या फिर UPS को अपनाना चाहते हैं। पहले यह समयसीमा 30 जून 2025 थी, जिसे कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों की मांग पर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नोट में यह जानकारी दी गई। यह छूट मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व रिटायर कर्मियों और मृत कर्मचारियों के वैध जीवनसाथी पर लागू होगी।

क्या है यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

1 अप्रैल 2025 से लागू हुई UPS एक नई पेंशन योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है। इस योजना में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी दी जाती है। इसके विपरीत, NPS में पेंशन की राशि रिटायरमेंट के समय आपके जमा कॉर्पस पर निर्भर करती है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का फायदा भी दिया जा रहा है।

क्या होगा अगर 30 सितंबर तक UPS नहीं चुना?

सरकार के जारी FAQs के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS का विकल्प नहीं चुनता है, तो माना जाएगा कि वह NPS में ही रहना चाहता है। एक बार UPS चुनने के बाद कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकता।

कौन कर सकता है UPS का विकल्प?

  • वे सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में हैं।
  • वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं और जिनकी कम से कम 10 साल की सेवा हो।
  • नियम 56(j) के तहत रिटायर हुए कर्मचारी (यदि यह रिटायरमेंट सजा नहीं मानी जाती)।
  • मृत कर्मचारियों के वैध जीवनसाथी।

नए कर्मचारियों के लिए क्या है नियम?

जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर UPS चुनने का मौका दिया जाएगा।

मौजूदा जमा रकम का क्या होगा?

अगर कोई कर्मचारी UPS को चुनता है, तो उसका जमा किया गया कॉर्पस UPS से जुड़े PRAN खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वही खाता अब UPS के तहत ऑपरेट होगा।

Ragib Asim

Ragib Asim News Editor, NPG News Ragib Asim is the News Editor at NPG News with over 15 years of experience across print, television, and digital journalism. He began his career with Hindustan in 2011 and has worked with Jain TV, Channel One, NewsTrack, Special Coverage, Jan Shakti, Janjwar, and The Hans India. He studied Mass Communication at Jamia Millia Islamia, holds a Master’s degree in Political Science from the University of Delhi, and has pursued Islamic Studies at Nadwatul Ulama. Ragib is proficient in Urdu, Hindi, Arabic, and English. His reporting and editorial work focuses on politics, geopolitics, current affairs, crime, business, technology, education, automobiles, and careers, with a strong specialization in SEO-, AEO-, and GEO-driven news strategy. Contact: [email protected]

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