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त्योहारों का तोहफा: सरकार ने घटाए GST रेट; अब पनीर से लेकर AC-कार तक सब कुछ हुआ सस्ता..यहां देखें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों परिवारों को नवरात्रि और दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है।

त्योहारों का तोहफा: सरकार ने घटाए GST रेट; अब पनीर से लेकर AC-कार तक सब कुछ हुआ सस्ता..यहां देखें पूरी लिस्ट
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(NPG FILE PHOTO)

By Ashish Kumar Goswami

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों परिवारों को नवरात्रि और दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने कई ज़रूरी सामानों और सेवाओं पर GST की दरों को कम कर दिया है।

यह नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। अब आपकी रसोई का सामान, घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और यहां तक कि गाड़ी खरीदने का सपना भी पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। सरकार ने GST की चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो मुख्य दरें (5% और 18%) कर दिया है। इससे आम आदमी को सीधा इसका फायदा मिलेगा।

क्यों हुआ ये बड़ा बदलाव?

सरकार का इस फैसले के पीछे कई मकसद शामिल हैं। पहला यह कि, आम जनता को महंगाई से राहत देना और उनकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना। दूसरा यह कि, देश में कारोबार को बढ़ावा देना। जब चीज़ें सस्ती होंगी, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे बाज़ार में मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से कंपनियों का उत्पादन भी बढ़ेगा, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि, इस बदलाव से बाज़ार में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की नई नकदी आएगी।

क्या-क्या हुआ सस्ता? यहाँ देखें पूरी लिस्ट

1. रसोई और खाने-पीने का सामान: आपकी रसोई का बजट अब कम हो जाएगा। सरकार ने घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीज़ों पर GST की दरें घटाई हैं। ये वो सामान हैं जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होते हैं। अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपने दूध और दूध से बने 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है, जिससे दूध के दाम भी कम हो जाएंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिक और घर के उपकरण: अगर आप इस दिवाली AC, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, या नया टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। इन सभी पर पहले 28% GST लगता था, जो अब घटकर 18% हो गया है। इसका मतलब है कि ये महंगे उपकरण अब काफी सस्ते हो गए हैं। वोल्टास, डाइकिन, और हायर जैसी कंपनियों ने AC और डिशवॉशर के दाम में ₹1,610 से लेकर ₹8,000 तक की कटौती की है।

3. दवाएं और हेल्थकेयर: यह बदलाव सबसे ज़्यादा राहत आम आदमी को देगा। अधिकतर ज़रूरी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों जैसे ग्लूकोमीटर पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे दवाएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे इलाज का खर्च कम होगा। इसके अलावा, हेल्थ क्लब, सैलून, और फिटनेस सेंटर जैसी सर्विस पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे स्वस्थ रहना भी अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा।

4. ऑटोमोबाइल: त्योहारों के मौसम में गाड़ी खरीदने की चाह रखने वालों के लिए भी खुशखबरी है। छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% GST लगेगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करने की घोषणा की है।

5. कंस्ट्रक्शन और निर्माण सामग्री: अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ी राहत है। सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने का खर्च काफी कम हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा फायदा है जो अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं।

6. इंश्योरेंस भी सस्ता हुआ: सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST हटाकर शून्य कर दिया है। यानी अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी सस्ता हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी 50,000 रुपये के प्रीमियम वाली पॉलिसी है, तो अब आपको सीधे 9,000 रुपये की बचत होगी।

नया GST सिस्टम क्या है?

आपको बता दें कि, पहले जीएसटी के चार मुख्य स्लैब थे (5%, 12%, 18%, और 28%), लेकिन अब इन्हें घटाकर दो कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें, कुछ दवाइयां और सेवाएं 5% के स्लैब में आती हैं, जबकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियां और अन्य वस्तुएं 18% के स्लैब में शामिल हैं। इसके साथ ही तंबाकू, पान मसाला और महंगी कारों जैसी वस्तुओं पर एक नया और विशेष 40% का टैक्स लगाया गया है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी।

अगर दुकानदार फायदा न दे तो क्या करें?

सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि, सभी दुकानदारों को इस GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1800-11-4000) या CBIC की GST हेल्पलाइन (1800-1200-232) पर कॉल कर सकते हैं। आप नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी बिल की कॉपी और दुकानदार की जानकारी के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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