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TV Channels Guidelines: टीवी न्यूज चैनल्स के लिए गाइडलाइंस लाएगा Supreme Court, कहा- एक लाख का जुर्माना अप्रभावी

TV Channels Guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीवी चैनल्स के मजबूत स्व-नियमन के लिए वह जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक टीवी चैनल्स उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे.

TV Channels Guidelines: टीवी न्यूज चैनल्स के लिए गाइडलाइंस लाएगा Supreme Court, कहा- एक लाख का जुर्माना अप्रभावी
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By S Mahmood

TV Channels Guidelines: भारत की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीवी समाचार चैनलों द्वारा की गई स्व-नियामक कार्रवाइयों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) से मौजूदा तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीवी चैनल्स के मजबूत स्व-नियमन के लिए वह जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा साथ ही अदालत ने दंड संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 साल से एक लाख का ही जुर्माना लगाना अप्रभावी है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक टीवी चैनल वाले इसका पालन नहीं करेंगे। टीवी चैनलों के सेल्फ रेगुलेशन में कमी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) की अपील पर सुनवाई के दौरान पीठ ने ये टिप्पणी की।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स स्व-नियमन रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी बात से इस कोर्ट में कितने लोग सहमत होंगे। आप लोग कितना जुर्माना लगाते हैं? एक लाख! एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है। जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाएंगे कोई भी टीवी चैनल इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

पीठ ने एनबीए की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरविंद दतार से कहा कि वह जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आरवी रविंद्रन से टीवी चैनल्स के स्व-नियमन को मजबूत करने के लिए सलाह मांगें और बाद में इसे कोर्ट में पेश करें। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा जाएगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि एक लाख को लेकर भी सलाह मांगी है।

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