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हैवान टीचर : पिटाई से 13 साल के लड़के को हुआ सबड्यूरल हैमरेज, नागपुर के अस्पताल में मौत से जूझ रहा

MP News Today: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक निजी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद 13 वर्षीय लड़के को सबड्यूरल हेमरेज हो गया और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है...

हैवान टीचर : पिटाई से 13 साल के लड़के को हुआ सबड्यूरल हैमरेज, नागपुर के अस्पताल में मौत से जूझ रहा
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Mp News Today

By Manish Dubey

MP News Today: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक निजी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद 13 वर्षीय लड़के को सबड्यूरल हेमरेज हो गया और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके परिवार ने यह जानकारी दी।

लड़के की पहचान अनुज शुक्ला के रूप में हुई है, जिसका इलाज पहले रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया गया था और अब सर्जरी के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है।

लड़के के परिवार के एक सदस्य ने आईएएनएस को बताया कि वह पिछले चार दिनों से नागपुर के नियोरेन अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और सर्जरी की जा रही है।

वह लड़का, जो रीवा के एक निजी स्कूल में नामांकित है, संगीत की कक्षाओं में जाता था।

उसके परिवार का आरोप है कि म्यूजिक टीचर ऋषभ पांडे ने क्लास के दौरान लड़के को पीटा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमएलसी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि शिक्षक द्वारा पिटाई के कारण लड़के को चोटें आईं, स्कूल प्रबंधन ने पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि परिवार ने 11 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

परिवार ने कहा कि शिक्षक ने लगभग एक महीने पहले लड़के को थप्पड़ मारा था। सोनकर ने कहा कि माता-पिता ने लड़के की कनपटी पर कुछ सूजन देखी थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और खुद ही इसका इलाज किया।

लेकिन, बाद में सूजन बढ़ती गई और लड़के को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि लड़के की कनपटी पर गंभीर चोट आई है और इसकी सर्जरी की जरूरत है।

इसके बाद लड़के को सर्जरी के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गंभीरता को देखते हुए बालक को नागापुर रेफर किया गया है।

सोनकर ने कहा, "परिवार ने 11 सितंबर को शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान पाया गया कि संगीत शिक्षक ऋषभ पांडे ने रुद्राक्ष पहना हुआ था, जिससे लड़के को चोट लगी है। हमने शिक्षक पर आईपीसी की धारा 308, 323 और जेजे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच चल रही है।"

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