Teacher News: टीचर का टॉर्चर... छात्र से 300 बार कराया उठक-बैठक, हुई मौत, हाईकोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश
Teacher News: ओडिशा के एक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक छात्र को 300 उठक-बैठक कराया गया. जिससे उसकी मौत हो गयी.

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Teacher News: ओडिशा के एक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक छात्र को 300 उठक-बैठक कराया गया. जिससे उसकी मौत हो गयी. इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टीचर को मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
उठक-बैठक से छात्र की मौत
यह पूरा मामला सुंदरगढ़ जिले के बोनाईगढ़ स्थित आरडीडी हाई स्कूल का है. घटना साल 2019 नवंबर को हुई थी. स्कूल के एनसीसी प्रभारी शिक्षक टीचर रमेश चंद्र सेठी ने यहाँ पढ़ने वाले छात्र को उठक-बैठक करने के लिए कहा था. टीचर रमेश चंद्र सेठी ने 300 बार उठक-बैठक कराया. इसी दौरान उसकी तबियत बिगड़ने लगी. उसे बेचैनी होने लगी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.
इलाज के दौरान एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में 2 नवंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी. इस मामले टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी. जिसपर ओडिशा हाई कोर्ट ने सुनवाई की. ओडिशा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टीचर रमेश चंद्र सेठी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया. जिसमे छात्र को शारीरिक सजा देने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई.
कोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश
बता दें, मजिस्ट्रेट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 2015 की धारा 82 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था. इसी को लेकर बोनाई के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. मामले में 4 मार्च 2025 को जस्टिस शिबो शंकर मिश्रा के फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार किया गया था. जिसके बाद अब ककोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.