NC Naidu Bail Reject: कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को नहीं दी जमानत, ये रही वजह
NC Naidu Bail Reject: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी...

Andhra Pradesh
NC Naidu Bail Reject: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया।
ये मामले हैं अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामला, एपी फाइबरनेट घोटाला मामला और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू हिंसा मामला।
नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर रहा है।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को अंगल्लू हिंसा मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।
चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने दलील दी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर हमला किया। उन्होंने अदालत को बताया कि इस दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की।
नायडू के वकील ने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।