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Supreme Court's decision on EVM: EVM और VVPAT सुप्रीम कोर्ट की मुहर: कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों के शतप्रतिशत मिलान की याचिका भी खारिज...

Supreme Court's decision on EVM:

Supreme Courts decision on EVM: EVM और VVPAT सुप्रीम कोर्ट की मुहर: कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों के शतप्रतिशत मिलान की याचिका भी खारिज...
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By Sanjeet Kumar

Supreme Court's decision on EVM: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT मुद्दे पर आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से शत प्रति‍शत मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। साथ ही अदालत ने दो निर्देश भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि मतदान ईवीएम मशीनों से ही होगा। ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी।

बता दें कि देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित कई दल ईवीएम के स्‍थान पर पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिये मतदान की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज यह फैसला दिया है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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