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Supreme Court का फैसला: कारखानों के भीतर चलने वाले वाहनों पर अब नहीं लगेगा मोटर व्हीकल टैक्स

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कारखानों के भीतर चलने वाले वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट रहेगी। कारखानों के बंद और सुरक्षित कैम्पस में चलने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसे कैम्पस की गिनती पब्लिक प्लेस के रूप में नहीं होती।

Supreme Court का फैसला: कारखानों के भीतर चलने वाले वाहनों पर अब नहीं लगेगा मोटर व्हीकल टैक्स
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By Supriya Pandey
Supreme Court News: दिल्ली। मोटर व्हीकल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कारखानों के भीतर चलने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे वाहनों को जो सुरक्षित कैम्पस के भीतर चलता है मोटर व्हीकल टैक्स से छूट रहेगी। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि इनकी गिनती पब्लिक प्लेस के रूप में नहीं होती। सार्वजनिक स्थल के रूम में कारखाना कैम्पस नहीं आते। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टील प्लांट से 20 लाख रुपये की टैक्स वसूली कर ली थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भूयान की बेंच में हुई। डिवीजीन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि मोटर व्हीकल एक्ट मुआवजे की प्रकृति का होता है। इसका संबंध सार्वजनिक बुनियादी ढांचों से है। हाईवे व सड़कों से उपयोग से यह जुड़ा हुआ है। डिवीजन बेंच ने कहा कि जो वाहन बंद परिसरों में उपयोग में लाए जाते हैं और सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते हें उनसे टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच में आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1963 से जुड़ा है।

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट RINL के भीतर लॉजिस्टिक काम के लिए 36 गाड़ियाें को अधिकृत किया गया है। इन सभी गाड़ियों को प्लांट के भीतर ही चलाई जाती है। प्लांट के भीतर और कैम्पस में CISF का सुरक्षा घेरा रहता है। सुरक्षा घेरे में इन वाहनों को प्लांट के भीतर ही चलाया जाता है। सार्वजनिक सड़कों से इन सभी वाहनों का कोई लेना देना है। यह सब बताने और जानकारी देने के बाद भी राज्य परिवहन निगम ने स्टील प्लांट से 22 लाख रुपये से भी अधिक का टैक्स वसूल लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

राज्य शासन द्वारा जारी टैक्स वसूली नोटिस को स्टील प्लांट ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्टील प्लांट की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि स्टील प्लांट परिसर का अपना सुरक्षा घेरा है। सुरक्षा घेरे में चलाई जा रही गाड़ियों से टैक्स वसूली नहीं की जा सकती।


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