Lakhimpur Kheeri Case: आशीष टेनी को SC ने दिल्ली में रहने की अनुमति दी
Lakhimpur Kheeri Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों को आंशिक रूप से संशोधित किया। आशीश मिश्रा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर हैं...

Lakhimpur Violence
Lakhimpur Kheeri Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों को आंशिक रूप से संशोधित किया। आशीश मिश्रा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते हुए इस आधार परअनुमति दी कि मिश्रा की मां दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी बेटी को भी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।
हालांकि, पीठ ने आदेश दिया कि मिश्रा को दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेना होगा या किसी भी विचाराधीन मुद्दे पर मीडिया से बातचीत नहीं करनी है। मिश्रा को उत्तर प्रदेश (यूपी) में प्रवेश करने से रोकने वाली मौजूदा जमानत शर्त लागू रहेगी।
इस साल जनवरी में शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देते समय कई शर्तें लगाई थीं और कहा था कि वह यूपी या दिल्ली-एनसीआर में नहीं रह सकते।
इसमें यह भी कहा गया कि मिश्रा ट्रायल कोर्ट को अपने स्थान के बारे में सूचित करेंगे और उनके परिवार के सदस्यों या मिश्रा द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। उस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी।
यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे।
