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SC on Street Dogs: आवारा कुत्तों को खाना खिलने वाले हो जाओ सावधान! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ये नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई

SC on Street Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षित आश्रय स्थलों पर रखने का आदेश देने के एक दिन बाद मंगलवार को अपने परिसर के लिए भी सख्त परिपत्र जारी किया।

SC on Street Dogs: आवारा कुत्तों को खाना खिलने वाले हो जाओ सावधान! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ये नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई
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By Ragib Asim

SC on Street Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षित आश्रय स्थलों पर रखने का आदेश देने के एक दिन बाद मंगलवार को अपने परिसर के लिए भी सख्त परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाले कर्मचारी, वकील और आगंतुक खुले में आवारा कुत्तों को भोजन नहीं डाल सकेंगे। कोर्ट ने निर्देशों की सख्ती से पालना करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायालय परिसर, गलियारों और लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे रोकने के लिए बचे हुए भोजन का सही तरीके से निपटान जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में खुले स्थान या बिना ढके कंटेनर में खाना फेंकने पर रोक लगाई गई है। यह कदम न केवल स्वच्छता बनाए रखने बल्कि लोगों को कुत्तों के काटने के खतरे से बचाने के लिए भी अहम बताया गया है।

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के खिलाफ बड़ा अभियान

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD, NDMC और NCR के अन्य प्राधिकरणों को आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी की जाए और उन्हें स्थायी रूप से आबादी से दूर आश्रय स्थलों में रखा जाए। कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेबीज के खतरे को खत्म करने के लिए यह जरूरी है।

कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर कुत्ता आश्रय स्थल बनाने और बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही, एक सप्ताह में कुत्तों के काटने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और 6 सप्ताह में कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए व्यवस्था शुरू करने को कहा गया है। आश्रय स्थलों में पर्याप्त स्टाफ और CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

आदेश का विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का विरोध करने वालों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। आदेश के बाद दिल्ली के कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। प्रदर्शनकारियों के न मानने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर अवमानना प्रक्रिया शुरू कर दी।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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