Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF संविधान को दिया अंतिम रूप: भारतीय फुटबॉल में जगी बदलाव की उम्मीद
Supreme Court News: AIFF की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने AIFF संविधान को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने महासंघ को चार सप्ताह के भीतर जनरल बाडी मीटिंग बुलाकर संविधान को कार्यरूप में परिणीत करने का निर्देश दिया है।

supreme court of india (NPG file photo)
Supreme Court News: दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के संविधान का ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि महासंघ जल्द से जल्द, चार सप्ताह के भीतर जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर संविधान को अपनाए। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह फैसला 2017 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित AIFF पदाधिकारियों का चुनाव रद्द किया गया था, के खिलाफ AIFF की याचिका पर दिया।
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खेल संवैधानिक आदर्श बंधुत्व से जुड़ा है और यह विविध सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एकजुट करता है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि नया संविधान भारतीय फुटबॉल में संस्थागत बदलाव लाएगा और खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कोर्ट ने वर्तमान AIFF पदाधिकारियों के चुनाव को अंतिम माना और कहा कि उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष शेष है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इंडियन सुपर लीग ISL को लेकर असमंजस को देखते हुए, कोर्ट ने AIFF और FSDL के संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए AIFF को टेंडर जारी करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि फुटबॉल प्रतियोगिताओं, जैसे सुपर कप और अन्य टूर्नामेंट का समय पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए और ISL के लिए पारदर्शी तरीके से व्यावसायिक साझेदार चुनने की बात भी कही है।
