Begin typing your search above and press return to search.

Supreme Court News: धनुष-तीर किसका? शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें शिवा सेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया है। चुनाव चिन्ह विवाद के निपटारे के लिए 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

Supreme Court News: धनुष-तीर किसका? शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
X

Supreme Court News

By Radhakishan Sharma

दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन के साथ ही चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद गहराया था। मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंच गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने शिवसेना से अलग हुए धड़े जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे थे, शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रुप में मान्यता देते हिुए चुनाव चिन्ह धनुष-तीर निशान शिंदे गुट को ही आवंटित कर दिया था। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व सीएम ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

सीनियर एडवोकेट कामत ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में कोर्ट द्वारा दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कुछ इसी तरह की अंतरिम व्यवस्था याचिकाकर्ता को भी दी जाए। एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट को चुनाव चिन्ह के संंबंध में विज्ञापन देने का निर्देश दिया था। विज्ञापन में चुनाव चिन्ह के उपयोग को विचाराधीन मुद्दा बताने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अजीत पवार गुट ने कुछ इसी तरह का विज्ञापन जारी किया था। सीनियर एडवोकेट कामत ने इसी तर्ज पर शिंदे गुट को विज्ञापन जारी करने निर्देश देने की मांग डिवीजन बेंच से की।

Next Story