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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: अब सड़क पर आवारा कुत्तों को खिलाया खाना तो होगी FIR, तय किए गए डॉग फीडिंग ज़ोन

Supreme Court News: आवारा कुत्तों को अब सड़कों पर या सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाना अब भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: अब सड़क पर आवारा कुत्तों को खिलाया खाना तो होगी FIR, तय किए गए डॉग फीडिंग ज़ोन
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By Radhakishan Sharma

Supreme Court News:दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़क या सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने को गैरकानूनी करार दिया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित स्थान पर ही आवारा कुत्तों को भोजन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि निर्देशोें का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनियमित रूप से खाना खिलाने से होने वाली अप्रिय घटनाओं को लेकर पेश रिपोर्टों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि चलते फिरते कुत्तों को खिलाने की प्रथा पर सख्ती के साथ रोक लगाई जानी चाहिए

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश में संशोधन करते हुए तीन जजों की पीठ ने कुछ इस तरह का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली एनसीआर DELHI-NCR में आवारा कुत्तों को कुत्ताें के लिए बनाए गए आश्रय स्थल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। तीन जजों की तीन सदस्यीय बेंच ने यह भी कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था।रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ने से मनाही किया है।

स्थानीय निकाय के अफसरों को दी हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय के अफसरों से कहा कि स्थानीय निकाय प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए भोजन स्थल बनाने का काम तत्काल शुरू कर दें। भोजन क्षेत्र का निर्माण संबंधित वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या में ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय को इस संबंध में नोटिस बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है। नोटिस बोर्ड लगाने के पीछे लोगों को यह जानकारी देनी है कि संंबंधित क्षेत्र में ही कुत्तों को भोजन दे।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश

एक रिपोर्ट में बेंच को बताया कि आवारा कुत्तों को अनियमित भोजन कराने के कारण अप्रिय घटनाएं हो रही है। इससे आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जगह निर्धारित करने, बोर्ड लगाने व तय स्थान पर ही भोजन देने का निर्देश दिया है। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी है।

तीन सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने की प्रथा को समाप्त किया जाए। इससे सड़कों पर चलने वाले आम आदमी के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा करती है।


Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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