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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: PC Act के तहत मामलों में पुलिस बैंक अकाउंट कर सकती है फ्रीज, कर्मचारी की याचिका को किया खारिज

Supreme Court News: एक याचिका पर सुनवाई करे हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट PC Act के तहत पुलिस CrPC की धारा 102 का इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, पुलिस या जांच एजेंसियों को CrPC की धारा 102 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करने का अधिकार है, जिसके ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 PC Act के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई हो।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: PC Act के तहत मामलों में पुलिस बैंक अकाउंट कर सकती है फ्रीज, कर्मचारी की याचिका को किया खारिज
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By Radhakishan Sharma

PC Act Ke Tahat Bank Account Freeze: दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी ने जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है, CrPC के तहत ज़ब्ती की शक्ति और PC Act के तहत अटैचमेंट की शक्ति अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों शक्तियों को एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाने वाला या एक-दूसरे के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला नहीं माना जा सकता।

डिवीजन बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी को धारा 102 के तहत कार्रवाई करने से पहले स्पेशल अटैचमेंट प्रोसीजर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान एसेट्स के नुकसान को रोकने के लिए संदिग्ध गैर-कानूनी फंड्स को तुरंत फ्रीज करना अक्सर ज़रूरी होता है। साथ ही CrPC शुरुआती दौर में ऐसा करने के लिए एक असरदार तरीका देता है। डिवीजन बेंच ने कहा कि PC Act की धारा 18A और CrPC की धारा 102 के तहत अधिकार व शक्ति एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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