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Supreme Court News: नवाब की संपत्ति पर विवाद, 50 साल पुराने वारिसी झगड़े में सैफ अली खान की दलीलें पड़ीं भारी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Supreme Court News: फिल्म अभिनेता सैफ अली खान भाेपाल नवाब वारिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सैफ को राहत देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। एमपी हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद के मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस निचली अदालत भेजने का निर्देश जारी कर दिया था।

Supreme Court News: नवाब की संपत्ति पर विवाद, 50 साल पुराने वारिसी झगड़े में सैफ अली खान की दलीलें पड़ीं भारी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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By Radhakishan Sharma

Supreme Court News: दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक आदेश से अभिनेता सैफ अली खान को राहत मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने सैफ अली खान के पूर्वज और भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति से जुड़े और लंबे समय से चले आ रहे विवाद को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वापस निचली अदालत भेजने का निर्देश जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 14 फरवरी, 2000 के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें नवाब की बेटी, बेटे दिवंगत मंसूर अली खान और उनके उत्तराधिकारियों अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के नवाब की संपत्ति के विशेष अधिकार को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था जिसे बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बेंच को बताया कि रिमांड का आदेश CPC के Order XLI Rule 23 से 25 के प्रावधानों के विपरीत है। "50 वर्ष के बाद, अपीलीय अदालत ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। न तो वादी द्वारा रिमांड का कोई मामला बनाया गया था और न ही प्रतिवादी द्वारा। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद के फैसले तलत फातिमा हसन बनाम सैयद मुर्तजा अली खान (2019) में वादी के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। अपीलीय अदालत का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वादी के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है। यह पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। इसलिए पूरे मामले को वापस भेज दिया और कहा कि सबूतों को नए सिरे से पेश करना होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर स्थगन आदेश दे दिया।

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नवाब के रिश्तेदारों बेगम सुरैया राशिद (अब मृतक) और उनके बच्चे महाबानो ( मृतक), नीलोफर, नादिर और यावर ने याचिका दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया है और नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब की एक और बेटी। उन्होंने 1999 में नवाब की संपत्ति के विभाजन, कब्जे की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था। निचली अदालत ने कहा था कि नवाब की निजी संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होगी। 1960 में नवाब की मृत्यु के बाद, साजिदा सुल्तान को शासक घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 1962 में एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के तहत, नवाब की निजी संपत्ति साजिदा सुल्तान की हो गई। वादी ने तर्क दिया कि नवाब की निजी संपत्ति को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। शासक के रूप में साजिदा सुल्तान को गद्दी और नवाब दोनों की व्यक्तिगत संपत्ति विरासत में मिली। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वादी ने 1962 के प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी थी और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत बर्खास्तगी की मांग की थी

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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