Supreme Court News: कांग्रेस की मान्यता रद्द करने सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका, जानें क्या है मामला
Supreme Court News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। दायर पीआईएल में याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है।

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Supreme Court News:दिल्ली। वोट चोरी का मद्दा देशभर में गरमाया हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग याचिका दायर की गई है। इसी कड़ी में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। दायर पीआईएल में याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। पीआईएल में कांग्रेस पार्टी नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनाव आयोग के विरुद्ध वोट-चोरी का लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने जनहित याचिका की सुनवाई लंबित रहने के दौरान कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके प्रतिनिधियों को कोई भी सार्वजनिक बयान, भाषण, अभियान या चुनाव आयोग के अधिकार, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कम करने वाले बयानबाजी को रोकने के लिए अंतरिम स्थगन की मांग की है।
याचिका के अनुसार राहुल गांधी, खड़गे व कांग्रेस ने जिस तरह संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान जिसमें दुष्प्रचार के सिवाय और कुछ भी नहीं है, इस तरह की गतिविधियों से व्यथित हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात पर जोर देते हुए लिखा है कि इस तरह के देशव्यापी दुष्प्रचार से आयोग के संवैधानिक अधिकार के साथ ही लाेकतांत्रिक प्रक्रिा पर सीधा हमले के समान है।
कांग्रेस के नेता संविधान के प्रति ली गई शपथ का कर रहे उल्लंघन
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पार्टी के पंजीकरण के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। पार्टी के दोनों नेता शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग को देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इस तरह का आरोप आयोग के संवैधानिक कार्य में सीधेतौर पर हस्तक्षेप है।
संवैधानिक बाध्यताओं का दिया हवाला
याचिकाकर्ता ने संवैधानिक बाध्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कांग्रेस का सांसद व एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। लिहाजा कांग्रेस, कांग्रेस के नेता सार्वजनिक सभा के दौरान वोट चोरी जैसे मुद्दे नहीं उठा सकते।
सार्वजनिक सभाओं में "वोट चोर" जैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। रिट याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट चोर' शब्द का इस्तेमाल करना और केंद्र सरकार के साथ भारत के चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाना, कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोर अवहेलना है।
