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Supreme Court News: बगैर TET स्पेशल टीचर की नियुक्ति पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा स्पेशल एजुकेटर्स को TET पास होना जरुरी है या नहीं?

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE से पूछा है कि स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पास करना ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता है या नहीं। कोर्ट ने मौजूदा कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

Supreme Court News: बगैर TET स्पेशल टीचर की नियुक्ति पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा स्पेशल एजुकेटर्स को TET पास होना जरुरी है या नहीं?
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SUPREME COURT NEWS

By Radhakishan Sharma

Supreme Court News: दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE से पूछा है कि स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पास करना ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता है या नहीं। कोर्ट ने मौजूदा कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की डिवीजनर बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने डिवीजन बेंच का ध्यान रजनीश कुमार पांडे मामले में 2021 के फैसले की ओर दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्री-स्कूल से क्लास V तक के एजुकेटर्स के लिए TET को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माना गया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि यह उसकी मौजूदा सोच के उलट है कि एक कोऑर्डिनेट बेंच के 7 मार्च 2025 के ऑर्डर के मुताबिक, स्पेशल एजुकेटर्स के पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI की योग्यता होनी चाहिए।

एमिकस क्यूरी ऋषि मल्होत्रा ने 21 जुलाई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के 10 जून 2022 के सर्कुलर पर चर्चा की गई थी, जिसमें CTET, TET व NTA स्कोर के साथ-साथ क्लासरूम डेमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू को

भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया यह मानकर आगे बढ़ाई कि RCI ही एकमात्र ज़रूरी योग्यता है, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में TET को अनिवार्य योग्यता के तौर पर नहीं बताया। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि मामले को सुलझाने के लिए NCTE को पक्षकार बनाया जाए। डिवीजन बेंच ने एमिकस क्यूरी को उन सभी राज्य के नोटिफिकेशन को इकट्ठा करने के लिए भी कहा है, TET के बगैर ही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को स्पेशल एजुकेटर के तौर पर तब तक भर्ती नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास TET की याेग्याता न हो, खासकर उन मामलों में जहां भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरा होने वाला है। डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिय पूरा होने वाला है तो हम यह साफ़ कर देते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास TET की योग्ता न हो।

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