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Supreme Court News : अनुकंपा नियुक्ति के खिलाफ BSNL ने दायर की याचिका, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

Supreme Court News : अपने ही मृत कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के बजाय BSNLभारत संचार निगम लिमिटेड ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करने के साथ ही नाराजगी भी जताई। डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, BSNL जैसी सरकारी संस्था से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति देने के विरुद्ध याचिका दायर करे।

Supreme Court News : अनुकंपा नियुक्ति के खिलाफ BSNL ने दायर की याचिका, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
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By Meenu Tiwari

Supreme Court News: दिल्ली। अपने ही कर्मचारी की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति के बजाय हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए BSNL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। डिवीजन बेंच ने बीएसएनएल की इस याचिका पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, बीएसएनएल जैसी सरकारी संस्था से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। अपने ही कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति देने के बजाय अदालती उलझनों में उलझाने का काम कर रहा है।


डिवीजन बेंच ने मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी सुस्थापित कानून के बावजूद ऐसी याचिकाएं दायर किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। डिवीजन बेंच ने बीएसएनएल पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि को लेकर बेंच ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है।

डिवीजन बेंच ने BSNL को उस अधिकारी से जुर्माना वसूलने की छूट दी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर करने का मशवरा दिया था। बता दें कि BSNL ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कैट के उस आदेश की पुष्टि की थी जिसमें मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को ग्रुप डी श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दिया था।


मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने विवादित निष्कर्षों में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि बीएसएनएल जैसी सरकारी संस्था से यह उम्मीद की जाती है कि अपने कर्मचारियों और परिवार के प्रति मानवीय संवेदना रखे। सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान होने के बाद इस तरह की याचिका दायर करना समझ से परे है।

Meenu Tiwari

मीनू तिवारी 2009 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और प्रिंट व डिजिटल मीडिया में अनुभव रखती हैं। उन्होंने हरिभूमि, पत्रिका, पेज 9 सहित क्लिपर 28, लल्लूराम, न्यूज टर्मिनल, बोल छत्तीसगढ़ और माई के कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। वर्तमान में वे एनपीजी न्यूज में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं।

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