Senthil Balaji News: मद्रास HC कल करेगी सेंथिल बालाजी की बेल पर विचार
Senthil Balaji News: मद्रास उच्च न्यायालय मंगलवार को तमिलनाडु के बिना विभाग के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया...

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Senthil Balaji News: मद्रास उच्च न्यायालय मंगलवार को तमिलनाडु के बिना विभाग के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने मंत्री के वकील एन.आर. एलांगो की याचिका पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने याचिका को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने अपराध की गंभीरता और मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री को देखते हुए 20 सितंबर को जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वह चार महीनों से स्टालिन कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री हैं।
प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस. अल्ली ने स्वास्थ्य आधार पर मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, "यह अदालत याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर और चिकित्सा आधार पर भी जमानत देने के इच्छुक नहीं है।"
उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री ने 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत बताई गई दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया है।