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Sanjauli Mosque Case Hearing: शिमला की संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने दिए गिराने के आदेश

Sanjauli Mosque Case Hearing: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई हुई।

Sanjauli Mosque Case Hearing: शिमला की संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने दिए गिराने के आदेश
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By Ragib Asim

Sanjauli Mosque Case Hearing: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इस काम के लिए दो महीने का समय दिया है और निर्देश दिया कि यह काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। साथ ही, इन अवैध मंजिलों को गिराने का खर्च मस्जिद कमेटी को खुद उठाना होगा। हालांकि, मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को लेकर अभी मामला लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने से इनकार

सुनवाई के दौरान, नगर निगम कोर्ट ने स्थानीय लोगों को मामले में पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने CPC के नियम 1/10 के तहत स्थानीय लोगों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया। इससे पहले, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद कोर्ट से अवैध ढांचे को गिराने की अनुमति मांगी थी।

मस्जिद का विवाद

इस मस्जिद का निर्माण 1950 से पहले हुआ था और यह पहले कच्ची और दो मंजिल की थी। 2010 में इसका पक्का निर्माण शुरू हुआ, और अब यह 5 मंजिल की बन चुकी है। आरोप है कि यह निर्माण बिना अनुमति और अवैध तरीके से किया गया है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद को तोड़ने की मांग की थी। बाद में, मुस्लिम पक्ष इस अवैध ढांचे को गिराने पर सहमत हो गया था।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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