Rajasthan government New order:सरकार का नया फरमान,अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक को नहीं हटा पाएंगे कलेक्टर
RJ government New order: राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है.

RJ government New order: राजस्थान राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के अनुसार, जिला कलेक्टर्स को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार तो दिया गया है. लेकिन यदि कलेक्टर किसी ग्राम पंचायत के प्रशासक को हटाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है. अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था. आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं.
उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक
अगर किसी ग्राम पंचायत में सरकार जिसे प्रशासक नियुक्त कर रखा है और उसे सरकार हटाती है. उसकी जगह उप सरपंच को लगाया जाएगा. लेकिन ग्राम पंचायत में अगर उप सरपंच का पद खाली है तो सरकार वार्ड पंच में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार प्रशासक के तौर पर लगाएगी. इसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर के जरिए पंचायतीराज विभाग को भिजवाया जाएगा.
6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ
आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ है. सरकार ने इन पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है. सरकार ने पहली बार प्रशासक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया है. जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद खाली है, वहां उप सरपंच को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है.
राज्य सरकार के इस आदेश विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना गया है. कुछ लोगों का मानना है कि इससे ग्राम पंचायतों में अधिक नियंत्रण स्थापित होगा, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि यह कदम ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन और विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, अब देखना यह होगा कि यह नया फरमान ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों को किस हद तक प्रभावित करता है और इसके परिणाम क्या होंगे.