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Gaurav Gogoi FIR: CM की पत्नी ने दर्ज कराई गौरव गोगोई के खिलाफ गंभीर Fir

Gaurav Gogoi FIR: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी में अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया है...

Gaurav Gogoi FIR: CM की पत्नी ने दर्ज कराई गौरव गोगोई के खिलाफ गंभीर Fir
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Himanta-Gogoi

By Manish Dubey

Gaurav Gogoi FIR: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी में अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया है।

उनके वरिष्ठ वकील देवजीत सैकिया ने कहा कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ऑफ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में दायर किया गया था।

मेरे मुवक्किल ने गौरव गोगोई पर मानहानि का मुकदमा किया है क्योंकि उन्होंने रिनिकी भुइयां सरमा की कंपनी पर फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए कई ट्वीट किए थे। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमने कभी भी सहायता के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि सब्सिडी का अनुरोध करने की प्रक्रिया सरमा की फर्म द्वारा शुरू भी नहीं की गई थी। और परिणामस्वरूप, उनके ग्राहक की कंपनी को इस वर्ष 26 मई को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से एक ईमेल आया था।

22 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। हमें पिछले ईमेल में सूचित किया गया था कि यदि हम अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहे, तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हालांकि, हमने कभी भी केंद्र सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मांगी है।

वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि गोगोई ने रिनिकी भुइयां सरमा और उनकी कंपनी 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स' के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा वह झूठ था। गोगोई अपना होमवर्क ठीक से करने में विफल रहे। किसी परियोजना की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि उसे धन मिल गया है। हम मुकदमे का मजबूती से बचाव करेंगे।

दो साल पहले हिमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने नागांव जिले के कालियाबोर दरगाजी गांव में 50 बीघा 2 कट्ठा कृषि भूमि खरीदी।

एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया कि सीलिंग कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 49.5 बीघे से अधिक कृषि भूमि का मालिक नहीं हो सकता है और इसलिए, मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा जमीन खरीदने के बाद, इसकी श्रेणी को औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया।

इस भूमि-घोटाले के आरोप मुद्दे पर गौरव गोगोई और हिमंत बिस्वा सरमा के बीच 'एक्स' पर वाकयुद्ध भी छिड़ गया। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक-दूसरे पर हमला बोलते नजर आए थे।

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