Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली HC पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, जानिए क्या है मामला?
Rahul Gandhi Citizenship: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
Rahul Gandhi Citizenship: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वामी ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की। बता दें, मामले में केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल, 2019 को राहुल को "नागरिकता के संबंध में शिकायत" विषय पर नोटिस भेजा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में एक याचिका खारिज की थी। याचिका में ब्रिटिश नागरिकता मिलने पर दोहरी नागरिकता के मामले का निर्धारण होने तक राहुल को 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग थी। मामले पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी, "कुछ कागज कहते हैं कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, तो क्या वे ब्रिटिश नागरिक हो जाते हैं?"
क्या है स्वामी के आरोप आधार?
स्वामी का आरोप है कि 2003 में ब्रिटेन में पंजीकृत बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी में राहुल एक निदेशक और सचिव थे। स्वामी का दावा है कि अक्टूबर 2005 और 2006 को कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। इसके अलावा फरवरी 2009 में कंपनी विघटन आवेदन में फिर से राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। स्वामी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।