Pune Car Accident: पुणे कार हादसे के मामले में कोर्ट ने नाबालिग के माता-पिता को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा
Pune Car Accident: पुणे में 19 मई को हुए एक गंभीर कार दुर्घटना मामले में नाबालिग के माता-पिता को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला अदालत ने 5 जून तक उनकी पुलिस हिरासत बढ़ा दी है।
Pune Car Accident: पुणे में 19 मई को हुए एक गंभीर कार दुर्घटना मामले में नाबालिग के माता-पिता को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जिला अदालत ने 5 जून तक उनकी पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तहत माता-पिता पर खून के नमूनों से छेड़छाड़ का आरोप है। नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल को 1 जून को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पिता विशाल अग्रवाल को यरवदा जेल से हिरासत में लिया गया।
सबूत मिटाने का आरोप
पुणे कार दुर्घटना में दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी। हादसे के वक्त नाबालिग कार चला रहा था और माना जा रहा है कि वह नशे में था। जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग की मां ने खून के नमूनों से छेड़छाड़ की, जिसमें ससून अस्पताल के डॉक्टर तावड़े भी शामिल थे। इसके चलते माता-पिता को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को ड्राइवर को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़के के पिता पर बिना वैध लाइसेंस के नाबालिग को कार चलाने की अनुमति देने का भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि नाबालिग के परिवार ने ड्राइवर को गलत तरीके से बंधक बनाकर दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर किया।
माता-पिता को रविवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और आरोपी परिवार के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। यह मामला अब अदालत में है और पुलिस की जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आ सकेगी। इस घटना ने एक बार फिर से कानून और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।