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Patanjali Ayurved: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 4 करोड़ रुपये का जुर्माना, क्‍या है पूरा मामला?

Patanjali Ayurved: महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Patanjali Ayurved: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 4 करोड़ रुपये का जुर्माना, क्‍या है पूरा मामला?
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By Ragib Asim

Patanjali Ayurved: महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। लॉ ट्रेंड के मुताबिक, यह मामला 2023 में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें पतंजलि को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के बीच अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेशानुसार, पतंजलि को 2 सप्ताह में यह राशि जमा करनी है।

क्या है मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलम ऑर्गेनिक्स ने 2023 में पतंजलि पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पतंजलि कपूर उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी। अगस्त 2023 में कोर्ट ने पतंजलि पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उत्पाद की बिक्री, विज्ञापन और वितरण रोकने को कहा था। पतंजलि द्वारा बिक्री न रोके जाने पर मंगलम ऑर्गेनिक्स कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया।

पतंजलि ने हलफनामे में मांगी माफी

न्यायमूर्ति आरआई चागला ने सुनवाई के दौरान पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा के हलफनामे की समीक्षा की, जिसमें बिना शर्त माफी मांगने और आदेश के अनुपालन का आश्वासन दिया गया था। मिश्रा ने हलफनामे में स्वीकारा कि रोक के बाद भी पतंजलि ने 49.57 लाख रुपये के कपूर उत्पादों का वितरण जारी रखा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो मिश्रा को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा।

कोर्ट का सख्त रुख

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पतंजलि को आदेश का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस आदेश से ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में सख्ती का संकेत मिलता है। पतंजलि को अब निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना राशि जमा करनी होगी, नहीं तो उनके निदेशक को हिरासत में लिया जा सकता है।

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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