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PAN Aadhaar Link: नए साल से पहले जरूर करा लें पैन–आधार लिंक, नहीं तो रुक सकते हैं ये जरूरी काम

PAN Aadhaar Link Deadline 2025: 31 दिसंबर 2025 तक पैन–आधार लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, जानिए नुकसान और लिंक करने का तरीका

PAN Aadhaar Link: नए साल से पहले जरूर करा लें पैन–आधार लिंक, नहीं तो रुक सकते हैं ये जरूरी काम
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By Ragib Asim

PAN Aadhaar Linking Deadline 2025: अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 पैन–आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख है। इसके बाद यानी 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, जिन लोगों का पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के आधार पर जारी हुआ था, उनके लिए पैन–आधार लिंकिंग अनिवार्य है। समय सीमा चूकने पर इसका सीधा असर बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या-क्या रुक जाएगा
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो रोजमर्रा की कई अहम सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं:
नया बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा
क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे
50,000 से ज्यादा के नकद जमा और बड़े लेनदेन में दिक्कत
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और निवेश प्लेटफॉर्म सेवाएं रोक सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
ज्यादा दर से TDS / TCS कट सकता है
टैक्स का क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेगा
रिफंड अटक सकता है और TDS सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी होगी
जुर्माना कितना लगेगा
फिलहाल पैन–आधार लिंक करने पर 1,000 का जुर्माना देना पड़ रहा है। जुर्माना भरने के बाद भी अभी लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 के बाद यह विकल्प सीमित या बंद भी हो सकता है।
पैन–आधार लिंक कैसे करें (आसान तरीका)
पैन–आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
Link Aadhaar विकल्प चुनें
पहले ₹1,000 का जुर्माना ऑनलाइन जमा करें
भुगतान के बाद PAN और Aadhaar की डिटेल भरें
OTP वेरिफिकेशन पूरा करें
लिंकिंग का कन्फर्मेशन मिल जाएगा
ध्यान रखें: पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर एक जैसे हों, वरना लिंकिंग फेल हो सकती है।
देरी करना क्यों पड़ सकता है भारी
हर साल डेडलाइन के पास पोर्टल पर भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे तकनीकी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आखिरी समय का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 की शुरुआत बिना किसी वित्तीय परेशानी के हो, तो पैन–आधार लिंकिंग को अभी पूरा करना ही समझदारी है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a senior journalist and news editor with 13+ years of experience in Indian politics, governance, crime, and geopolitics. With strong ground-reporting experience in Uttar Pradesh and Delhi, his work emphasizes evidence-based reporting, institutional accountability, and public-interest journalism. He currently serves as News Editor at NPG News.

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