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Nisha Bangre Case: निशा बांगरे चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं? इस्तीफे पर आज होगा फैसला

Nisha Bangre Case: मध्य प्रदेश की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव(Election) लड़ने पर आज फैसला हो जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। दरअसल, निशा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।

Nisha Bangre Case: निशा बांगरे चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं? इस्तीफे पर आज होगा फैसला
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By Ragib Asim

Nisha Bangre Case: मध्य प्रदेश की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव(Election) लड़ने पर आज फैसला हो जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। दरअसल, निशा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वह इस विधानसभा चुनाव(Election) में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की बैतूल जिले की आमला सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। निशा ने सरकार पर अपना इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए आमला से भोपाल तक पदयात्रा की थी।

बताते चलें छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे की फाइल भोपाल के सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से अटकी थी। उन्होंने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जबलपुर हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई हुई और सरकार को आदेश दिया गया कि 23 अक्टूबर तक मामले में अंतिम फैसला ले। अब निशा बांगरे के मामले को लेकर भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में उथल-पुथल मची है। निशा की विभागीय जांच और इस्तीफे को लेकर अधिकारियों के कार्य विभाजन को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है।

बैतूल निवासी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे (छतरपुर में पदस्थापना) ने अपने पद से इस्तीफा देकर आमला सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी. राज्य सरकार अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी. इस बीच निशा बांगरे ने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने इस्तीफे पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निशा बांगरे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही जाने का निर्देश दिया था. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को केस का निराकरण जल्द करने को कहा था।

शुक्रवार को हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने निशा बांगरे की याचिका और राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव के नामांकन की तारीख को देखते हुए सरकार को 23 अक्टूबर तक निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेना होगा. ऐसे में अब राज्य सरकार के लिए हाई कोर्ट का ये आदेश बाध्यकारी होगा. इस्तीफा स्वीकार होने पर निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर के पद से मुक्त होकर चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाएंगी।

यहां बताते चलें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सिर्फ आमला की एक सीट होल्ड पर रखी गई है, जिसमें नौकरी से इस्तीफा दे चुकीं डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को पार्टी मैदान में उतारना चाहती है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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