NIA ने जब्त की एसएफजे चीफ पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति
Gurpatwant Singh Pannu: प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पन्नू की दो संपत्तियों को जब्त कर लिया...
Gurpatwant Singh Pannu: प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पन्नू की दो संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "हमने पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू की दो संपत्तियों को जब्त कर लिया है।"
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पन्नू की जिन संपत्तियों को जब्त किया है, उनमे अमृतसर जिले के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति भी शामिल है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 15 इलाके में उनकी आवासीय संपत्ति भी जब्त कर ली गई है।
अधिकारियों ने पन्नू की संपत्ति के बाहर आतंकवाद विरोधी जांच कार्रवाई के बारे में जानकारी देने वाला होर्डिंग भी लगाया।
जब्ती के बाद, पन्नू ने संपत्ति का अधिकार खो दिया और संपत्ति अब सरकार की है। 2020 में, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी, जिसका मतलब था कि वह संपत्ति बेच नहीं सकता था।
एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
यह मामला पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को विदेशों से वित्त पोषण, समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी बनाने से संबंधित है।