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NEET-PG 2025: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 जून की परीक्षा स्थगित, अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब NEET-PG 2025 परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। NBE राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड ने 15 जून का आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में किया जाना है लिहाजा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नए सिरे से एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अपराध के बाद फरार होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता, लेकिन यदि......।
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Supreme Court

By Radhakishan Sharma

दिल्ली। NBE राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड ने 15 जून को आयोजित की जाने वाली NEET-PG 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए NBE राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड को निर्देशित किया है कि दो शिफ्ट के बजाय परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में करे। याचिकाकर्ताओं ने दो के बजाय एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी के मद्देनजर 15 जून को होने वाली परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है। जल्द ही नई तिथि की घोषणा करने की बात बोर्ड ने कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दिया आदेश-

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने NBE को पारदर्शिता के साथ NEET-PG 2025 एग्जाम को एक ही पाली में आयोजित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को NEET-PG 2025, परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के दौरान पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। खंडपीठ ने इसके लिए सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान करने और परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। 15 जून 2025 को आयोजित होने वाली NEET-PG 2025 को अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन के चलते दोगुने परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। लिहाजा इसकी तैयारी में समय लगेगा।

दो पालियों में परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती-

NEET-PG 2025 के उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE ने NEET-PG 2025 की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों ने NBE के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ताओं ने याचिका की अर्जेंट सुनवाई का अनुरोध डिवीजन बेंच से किया। अधिवक्ताओं ने बेंच को बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दो जून को जारी कर दिया जाएगा।

याचिका पर 23 मई को सीजेआई गवई की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष किया गया था और बेंच ने मई के अंतिम सप्ताह में मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नेशनल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि तय कैलेंडर के अनुसार NEET PG की परीक्षा 15 जून को होगी। परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग में सीट-ब्लॉकिंग को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश देते हुए एक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने NEET PG परीक्षा के रॉ स्कोर, आंसर शीट और सामान्यीकरण फॉर्मूले के प्रकाशन का भी निर्देश दिया।

एक शिफ्ट में हो परीक्षा का आयोजन-

याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से शिफ्ट के बीच कठिनाई के स्तर में भिन्नता के कारण अनुचितता की संभावना है। यह सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा के "न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित" आधार को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को एक ही शिफ्ट में NEET PG 2025 आयोजित की जाए।

अनुच्छेद 14 के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन-

याचिककर्ताओं ने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा है कि दो शिफ्ट में इतनी व्यापक परीक्षा आयोजित करना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार मॉडरेशन और सामान्यीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा के न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित आधार बनाए रखना लगभग असंभव है। यह उम्मीदवारों के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष परीक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।

इसलिए एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए दिया जोर-

याचिका के अनुसार कई विषयों से प्रश्नों की संख्या भिन्न होती है, जिससे कई उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है। इससे अंकों और रैंकिंग में वृद्धि और भिन्नता पैदा होगी, जो उम्मीदवारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी विसंगतियों को दूर करने और एक समान, न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए एकल पाली ही उपयुक्त है।

यचिकाकर्तओं ने इस बात की भी आशंका जताई है कि उम्मीदवारों के एक बैच को दूसरे बैच की तुलना में अधिक कठिन प्रश्नपत्र का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि NEET PG 2024 के मामले में था, जहां यह आरोप लगाया गया कि दूसरी पाली का प्रश्नपत्र आसान था। इन तर्कों के साथ याचिकाकर्ताओं ने NEET PG 2025 को एक ही पाली में आयोजित करने की मांग की है।

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