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NEET 2024 Exam: NEET 2024 विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा, ग्रेस अंक होंगे वापस

NEET 2024 Exam: गुरुवार को NEET परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस अंकों का निर्णय वापस ले लिया है।

NEET 2024 Exam: NEET 2024 विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा, ग्रेस अंक होंगे वापस
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By Ragib Asim

NEET 2024 Exam: गुरुवार को NEET परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस अंकों का निर्णय वापस ले लिया है। इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी।

सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाओं पर सुनवाई

NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 4 जून को NEET के परिणाम के बाद दाखिल याचिकाओं पर NTA (National Testing Agency) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

23 जून को दोबारा परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर किसी को फिर से परीक्षा का मौका नहीं मिल सकता। केवल उन कैंडिडेट्स को ही यह मौका दिया जाएगा जिनके समय में कटौती हुई है। NTA ने बताया कि 1563 उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बिना ग्रेस अंकों के नया स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा।

NTA का निर्णय और आगे की प्रक्रिया

NTA ने कोर्ट को बताया कि छात्रों के संशय को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। 1563 उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनकी पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन उम्मीदवारों में से जो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस अंक नहीं मिलेंगे।

NEET 2024 के 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और उनके ग्रेस अंक रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। NTA ने 23 जून को पुन: परीक्षा की तारीख निर्धारित की है और छात्रों को अपने संशय को दूर करने का मौका दिया है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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